बुलंदशहर। 19 सितम्बर 2021 को शबा उम्र करीब 10 वर्ष की हो गई थी हत्या । शबा की मां रानी शबनम ने 7 लोगों के विरुद्ध नामजद कराया था अभियोग पंजीकृत। पुलिस द्वारा जांच के दौरान 5 लोगों की नामजदगी गलत पाते हुए निकाले थे नाम । अन्य दो लोगों शादाब और आमिर को बनाया था आरोपी जिनके नहीं थे एफआईआर में नाम । पुलिस द्वारा 4 लोगों मुज्जमिल,मुद्दसिर, शादाब व आमिर के विरुद्ध न्यायालय में किया था आरोप पत्र दाखिल। माननीय न्यायालय ASJ 5th ने आमिर को ठहराया दोषी व अन्य तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए किया बाइज्जत बरी। दोष मुक्त तीनों आरोपियों की एडवोकेट इरशाद अली ने की थी पैरवी । मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए थे दस गवाह बचाव पक्ष ने अदालतमें पेश किए थे दो गवाह । अगौता थाना क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ का है मामला।
